रिश्वत लेने के मामले में हरिद्वार में तैनात रहे
सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक उमराव सिंह सैनी जो अब रिटायर हो चुके हैं
को विजिलेंस कोर्ट ने 6 वर्ष का कारावास सुनाया है।
साथ ही सैनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
उमराव सिंह सैनी पर ग्रेच्युटी दिलाने के नाम पर 24 जनवरी 2013 को एक लाख की रिश्वत का आरोप लगा था।
विजिलेंस की टीम ने शिकायत मिलने पर सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था।
कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान सैनी को रिश्वत लेने का दोषी पाया है।