कोविड – 19 का कहर हर तरफ से जनता पर टूट रहा है |
इसी बीच प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम को संशोधित कर उसे और कठोर बना दिया है |
फेसमास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारेंटीन आदि के उल्लंघन पर अब कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी |

Hon. Governer, Uttarakhand
Baby Rani Maurya
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 और 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी है |
अब कोविड -19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए जुर्माना और 6 माह की जेल हो सकती है |
नियमों को अब नए प्रावधानों से दंडात्मक बल मिलेगा |
बस यह संशोधन जनहित में बना रहे और प्रशासनिक तानाशाही का एक और हथकंडा न बन जाए, इस पर नज़र रखनी होगी |