उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को 2012 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन माह का साधारण कारावास व एक हजार केे जुर्माने की सजा सुनाई गई।
रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में वर्ष 2012 के विधनसभा चुनावो के दौरान का यह पूरा प्रकरण था।
2012 विधनसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा था और वहीं से जीत कर आये थे।
उक्त चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेक बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा।
आज न्यायालय का निर्णय आया तो हरक सिंह रावत को तीन माह के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को दोषी पाया
अन्य आरोपियों को 147 और 353 के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।
न्यायालय ने अपीलीय अवधि तक मंत्री हरक सिंह रावत को जमानत दे दी है