मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ आज भोपाल के तलैया पुलिस स्टेशन में धारा 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इकबाल मैदान में उनके द्वारा आयोजित फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज़ की गयी है। यह प्राथमिकी धर्म संस्कृति समिति के पदाधिकारी दीपक रघुवंशी द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज की गई।
मसूद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कथित तौर पर ‘हिंदूवादी’ कहते हुए हमला किया था और उन पर फ्रांसीसी सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के झंडे का पुतला भी जलाया था।
कांग्रेस विधायक मसूद और छह अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
इसके साथ ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है।
प्रशासन ने खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां विधायक मसूद का कॉलेज भी बना हुआ है। इन निर्माणों के बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में यानी कैचमेंट एरिया में आने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। 12 हजार स्क्वायर फुट का अतिक्रमण गिरा दिया गया है, बाकी हिस्से का मामला करीब 10 वर्ष से कोर्ट में लंबित है।
सोशल मीडिया पर समर्थक इसे बदले की कार्यवाही बता रहे हैं।