उत्तराखण्ड में कोविड -19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए,
जनहित में इसके टेस्ट की संख्या बढाये जाने पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा विचार किया गया।
महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र के क्रम में अब निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर 719.00 रुपये(सात सौ उन्नीस रुपये मात्र) निर्धारित की गई है।
महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड -19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया।
अब निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के पश्चात आईसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त
संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
जिसका उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड -19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
इसके अलावा निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड -19 के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार और आईसीएमआर द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/ आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।