कोरोना काल में होने वाले सामान्य चुनाव व उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
राज्य में भी इसे लागू करने के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिशा -निर्देश जारी कर दिए हैं।
- कोरोनाकाल में होने वाले सामान्य व उपचुनावों में चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नामांकन पत्र उपलब्ध होंगे।
- ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र के प्रिंट का नोटरीकरण कराने के बाद इसे रिटर्निग अफसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- नामांकन पत्र जमा करने जाते वक्त अभ्यर्थी के साथ केवल दो व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे।
- ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मतदाता पंजीकरण का प्रमाणीकरण प्राप्त करने विकल्प भी उपलब्ध होगा।
- चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जमानत की राशि भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है।
- नकद जमानत राशि जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
- नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिह्न आवंटन के लिए सुरक्षित शारीरिक दूरी के अनुपालन के साथ ही रिटर्निग अफसर कार्यालय कक्ष में पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।
- उम्मीदवारों को रिटर्निग अफसर पूर्व से ही समय आवंटित करेंगे।
- प्रतीक्षालय के रूप में किसी बड़े स्थान की व्यवस्था की जाएगी।
- नामांकन पत्र, शपथ पत्र आदि जमा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित सभी प्रविधान यथावत चलते रहेंगे।
- घर घर जा कर चुनाव प्रचार करने के दौरान उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही रख सकेंगे।
- केंद्र व राज्य के दिशा-निर्देशों के तहत ही सार्वजनिक बैठक, रोड शो की अनुमति दी जाएगी।
- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और ईवीएम का बटन दबाने के मद्देनजर हाथ के दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इसके अलावा फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, दस्ताने, फेस शील्ड और पीपीपी किट के उपयोग के साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित कराया जाएगा।