उत्तराखंड हाइकोर्ट ने आज
अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट का कहना है कि रेड जोन से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटीन किया जाए।
इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाए।
रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए।