कोविड-19 के कारण राज्य सरकार द्वारा हर माह एक दिन का वेतन काटने के सरकार के आदेश के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई।
वित्त सचिव की ओर से 29 मई को शासनादेश जारी किया गया,
जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए राज्य के विभागों, सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, निगम, निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का हर माह एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
इस शासनादेश के विरुद्ध याचिका दायर की गयी जिसके माध्यम से सरकार के अधिकार के दायरे को चुनौती दी गयी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वेतन कर्मचारी की निजी संपत्ति है।
सरकार को फरवरी 2021 तक हर माह एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया है कि सरकार ने किस अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया है।
इस संबंध में सरकार को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जून को नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।