- परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला
- प्रदेश के भीतर 83 मार्गों पर होगा संचालन
- देहरादून मंडल के 37, नैनीताल मंडल के 36 और टनकपुर मंडल के 10 मार्गों पर चलेंगी बसें
इन मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बसें
देहरादून मंडल
देहरादून डिपो से मसूरी, बड़कोट, पुरोला, टिहरी, उत्तरकाशी, जोशीमठ, बीरोंखाल, श्रीनगर, हरिद्वार, कालसी, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की के लिए बसों का संचालन किया जाएगा।
हरिद्वार डिपो की जेएनएनयूआरएम की बसों को हरिद्वार से लक्सर, ऋषिकेश एम्स, रुड़की, देहरादून, लक्सर से देहरादून, नारसन के लिए बसों का संचालन किया जाएगा।
रुड़की डिपो की ओर से देहरादून और हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए बसें संचालित की जाएंगी।
नैनीताल मंडल
रानीखेत से हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टनकपुर,
भवाली से नैनीताल रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी, नौकुचियाताल, घोड़ाखाल के लिए बसों का संचालन होगा।
इसके अलावा रामनगर से टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर, जसपुर, काशीपुर से टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर से हल्द्वानी, टनकपुर, खटीमा, काशीपुर के लिए गाड़ियों का संचालन होगा।
वही हल्द्वानी डिपो से नैनीताल, जंगलिया गांव, पिथौरागढ़, टनकपुर, चोरगलिया टनकपुर के लिए गाड़ियों का संचालन होगा।
काठगोदाम डिपो से टनकपुर, नैनीताल, जसपुर के लिए गाड़ियां संचालित की जाएंगी।
टनकपुर मंडल
टनकपुर से नैनीताल, चोरगलिया, काशीपुर, हल्द्वानी,
लोहाघाट से हल्द्वानी और नैनीताल,
पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल और धारचूला के लिए गाड़ियां संचालित की जाएंगी।
फिलहाल वॉल्वो के साथ ही वातानुकूलित बसों के संचालन पर रोक है। साथ ही परिवहन निगम की नियमित बसों के अलावा अनुबंधित बसों का भी संचालन नहीं किया जाएगा। दूसरे राज्यों में बसों का संचालन शुरू होने के बाद ही वातानुकूलित वॉल्वो और अनुबंधित बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल, दूसरे राज्यों तक बसें संचालित करने के लिए एनओसी नहीं मिल पाई है।
रोडवेज बसों के लिए परिवहन निगम ने जारी कर दी एडवाइजरी
- तीन यात्रियों वाली सीट पर दो और
- दो यात्री वाली सीट पर एक मुसाफिर ही सफर कर सकेगा।
- यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता
- सैनिटाइजेशन आदि की जिम्मेदारी परिचालकों को सौंपी गई
– सभी बसों में ड्राइवर-कंडक्टर के लिए अलग से केबिन बनाना होगा।
– बसों में कोरोना संक्रमण के जागरुकता से जुड़े स्टीकर भी लगाने होंगे।
- बसों के रवाना होने से पहले ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को सैनिटाइजेशन का प्रमाणपत्र देना होगा।
- बसों के साथ पूरे स्टेशन परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराना होगा।
– डिपो के भीतर दाखिल होने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
- इसके लिए कर्मचारियों की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी।
– शाम सात बजे के बाद कोई भी बस रवाना नहीं होगी।
- सहायक महाप्रबंधक यात्रा मार्गों पर निरीक्षक की ड्यूटी लगाएंगे
- जो बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर संबंधित चालक-परिचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- रोडवेज बसों का संचालन यात्रियों की संख्या पर निर्भर होगा। अगर पर्याप्त संख्या में यात्री होंगे, तभी बस संचालित की जाएगी।
– यात्री कम होनी की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात स्टेशन प्रभारी को बसों को रोकने का अधिकार होगा।
– बसों को संचालित करने से पूर्व चालक-परिचालक के लिए केबिन बनाना होगा।
- साथ ही स्टेशन प्रभारी सुनिश्चित कराएंगे कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है
- और चालकों परिचालकों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क आदि चीजें मुहैया करा दी गई हैं।