MV Act: केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मानकों के अनुरूप बसों, ट्रक-ट्रालों और मालवाहक वाहनों के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
ताकि देश में यात्री और मालभाड़ा परिवहन की क्षमता में सुधार किया जा सके।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट -1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
मोटर व्हीकल एक्ट में किये गए इस संशोधन से वाहनों के आकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
और देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। इस परिवर्तन से यात्री परिवहन और मालभाड़ा परिवहन की क्षमता बढ़ेगी।
इस तरह बदलेगा वाहनों का आकार

सांकेतिक तस्वीर
दो पहिया वाहन अधिकतम 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर ऊंचा होगा

सांकेतिक तस्वीर
तिपहिया वाहन की ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर की जा सकेगी

सांकेतिक तस्वीर
एयरपोर्ट की सवारी बसों के अतिरिक्त अन्य बसों की ऊंचाई 3.8 से बढ़ाकर 4 मीटर होगी।
वहीं, डबल एक्सल बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर की जा सकेगी

सांकेतिक तस्वीर
वायवीय ट्रेलर को मॉड्यूलर हाइड्रॉलिक ट्रॉला के समान बनाया जा सकेगा।

सांकेतिक तस्वीर
मालवाहक वाहनों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है, ताकि कंटेनर से माल ढुलाई को बढ़ावा मिले।
गौर तलब है कि अभी यात्री और मालभाड़ा परिवहन में रेलवे का बहुत बड़ा हिस्सा है।
बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और इन संशोधनों से सड़क परिवहन भी मुकाबले में उतर सकेगा। इससे रोज़गार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।