उत्तराखंड

निवेशकों के साथ हुए एमओयू को शत् प्रतिशत धरातल पर उतारा जाय

एमओयू  की ग्राउंडिंग के लिये उद्योग विभाग सभी नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप करेगा
निवेशकों के जनपद स्तर पर लम्बित मामले  शासन के सामने रखे जाएंगे
आवास, राजस्व , उत्तराखण्ड  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित व नियोजन विभाग की बैठक ली
देहरादून। निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग  के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सचिवालय में सिंगल विण्डो सिस्टम  एवं ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों से निवेशकों को लैण्डयूज चेंज, मैप अप्रूवल तथा भूमि से सम्बन्धित आ रही समस्याओं की जानकारी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि इनमें इनका प्रभावी समाधान किया जा सके।
उन्होंने जनपद स्तर पर लम्बित मामलों को प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग तथा आवास विभाग को  इस सम्बन्ध में समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत किये जा रहे एमओयू  की ग्राउंडिंग के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कषॉप आयोजित करने तथा एमओयू की यथाषीघ्र ग्राउंडिंग के लिये प्रयास तीव्र करने के निर्देष दिए है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को सिंगल विण्डों पोर्टल पर लम्बित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि उनके द्वारा सभी अवेदनों का ससमय निस्तारण कराया जा रहा है। सिंगल विण्डो पोर्टल पर जो आवेदन लम्बित हैं, वह तकनीकी समस्याओं के कारण हैं, इसे उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र निस्तारित करा लिया जायेगा। एसीएस द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा पृथक से किये जाने का निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में आईएएस आर.के. सुधांशु, वी षणमुगम,  विजय कुमार जोगदाण्डे,  देव  कृष्ण तिवारी,  अतर सिंह, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *