Unlock 2.0 : एक जुलाई से देहरादून में धार्मिक स्थलों के साथ साथ होटल और मॉल भी खुल जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन
- धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे।
- केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है।
- वहीं, मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।
- बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
- होटल, मॉल को भी सैनिटाइज करना होगा।
- शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- ग्राहकों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी अनिवार्य होगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- मॉल, मंदिर और होटलों में प्रवेश के लिए मास्क लगाने जरूरी होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, इसके लिए गोले बनाने होंगे।
- होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
- दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
क्या नहीं खुलेगा
- सिनेमा हॉल
- जिम
- स्विमिंग पूल
- पार्क
- बार
- ऑडिटोरियम
- सभा कक्ष
- मैरिज गार्डन
- स्कूल
- कॉलेज
- शैक्षणिक संस्थान
- कोचिंग इंस्टिट्यूट