UNLOCK 2.0 क्या छूट मिलेंगी
- अंतर राज्य आवागमन और राज्य के अंदर आवागमन पर अब कोई रोक नहीं होगी।
- घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को सीमित तरीके से देश में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि वह इन गतिविधियों को “क्रमबद्ध तरीके” से आगे बढ़ाएगी।
- रात के कर्फ्यू के समय में और ढील दी गयी है । रात के कर्फ्यू के लिए नया समय है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक।
- दुकानों में अब एक समय पर पांच से अधिक व्यक्ति रह सकते हैं | परन्तु यह स्थान पर निर्भर करेगा |
- अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत ही सीमित रूप में चलेंगी |
क्या बंद रहेगा
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- मेट्रो रेल सेवाएं,
- सिनेमा हॉल,
- जिम,
- स्विमिंग पूल,
- मनोरंजन पार्क,
- थिएटर,
- बार,
- ऑडिटोरियम,
- असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान अनलॉक 2.0 के तहत बंद रहेंगे।
- इसके अलावा, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समारोह को अनलॉक 2.0 में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तारीखें अलग से तय की जाएंगी।
- गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है, वो 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन में रहेंगे।
राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा कन्टेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इन क्षेत्रों में कठोर सीमांकन कर के केवल अति आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी जाएगी