कल भारत ने पंद्रह लाख कोरोना संक्रमितों और पांच लाख सक्रिय कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छुआ। इन परिस्थितियों में देश
अनलॉक 3.0 की ओर बढ़ गया है।
नए नियम
सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
ऑनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम को अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य ऐसे स्थान जैसे योगा केंद्र और जिम 5 अगस्त से कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं।
परंतु उसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं स्थगित रहेंगी।
मेट्रो रेल बंद रहेगी।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलाप और बड़ी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
इन सभी को पुनः प्रारंभ करने के लिए अगली नीतियां लाई जाएंगी।
स्वतंत्रता दिवस समारोह
राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, म्युनिसिपल और पंचायत स्तर पर एवं व्यक्तिगत स्तर पर मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह
सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क इत्यादि पहनने के नियमों के साथ किए जाएंगे।
सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक रहेगा।
यह कंटेनमेंट जोन जिला प्राधिकार के द्वारा परिसीमित किए जाएंगे और इसमें गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन होंगी।
इन कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमन्य होंगी।
चिकित्सा इमरजेंसी और आवश्यक उत्पाद एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त यहां अन्य कोई कार्य नहीं होगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्र में निर्मित किए जाएंगे।
व्यक्तियों का आवागमन, यात्री ट्रेनों और श्रमिक विशेष ट्रेनों घरेलू वायु यात्रा इत्यादि में राष्ट्रीय भारतीय नागरिक एसओपी के अनुसार ही यात्रा कर सकेंगे।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य बीमारियों वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे बहुत आवश्यक या स्वास्थ्य संबंधी मामले न होने पर घर पर ही रहें।