नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल बृहस्पतिवार को राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी गयी छूट पर जवाब माँगा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से सवाल किया है कि
सरकार ने किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ रुपये माफ कर दिए ?
जवाब दाखिल करने हेतु सरकार को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
हाईकोर्ट में देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिका के अनुसार राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर दूसरे व्यावसायियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है।
जबकि लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में बाकी उद्योग-धंधे और व्यवसाय भी पूरी तरह बंद रहे हैं।
नुकसान सभी को उठाना पड़ा है परन्तु राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों के ही 196 करोड़ माफ किए।
यह दूसरे कारोबारियों से राज्य सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये को दर्शाता है।